नाबालिग से दरिंदगी के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

जालोर। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में घर में सो रही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे मध्य प्रदेश ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में, जालोर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए अपराधी को कड़ी सजा देकर न्याय सुनिश्चित किया है।


घटनाक्रम का ब्यौरा
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह घटना 3 फरवरी 2025 की रात की है। सांचौर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 4 फरवरी 2025 को पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी रात को घर में सो रही थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी नरेश कुमार (19) पुत्र प्रभुराम मेघवाल ने रात के अंधेरे में घर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। वह नाबालिग लड़की को जबरन शादी की नीयत से बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया।


अपहरण और दरिंदगी
अपहरण के बाद, आरोपी नाबालिग को पहले बस से गुजरात ले गया और फिर मध्य प्रदेश के कटीवाड़ा नामक स्थान पर ले गया। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने वहां दो दिनों तक नाबालिग के साथ दरिंदगी की और उसके अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाए।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए, फरवरी 2025 में ही आरोपी नरेश मेघवाल को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।


कोर्ट का फैसला
जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने इस मामले की सुनवाई की।
सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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